रूपचंद मेवाड़ा प्रधान संपादक की रिपोर्ट
अब अभिभावकों को निश्चित दुकान से ही कॉपी, किताब, शिक्षण सामग्री या अन्य सामग्री खरीदने के लिए नहीं करेंगे बाध्य जिला कलेक्टर ब्यावर के बाद जिला कलेक्टर पाली ने भी निजी शिक्षण संस्थानों को दिए आदेश , आदेश में बाध्य नहीं करने के लिए दिए निर्देश, आदेश नहीं माने तो मान्यता हो सकती है निरस्त अब अभिभावक किसी भी दुकान से सामग्री खरीदने के लिए है स्वतंत्र ,अब आप अपनी मर्जी की दुकान से कोई भी स्कूल संबधी समग्री खरीद सकते हैं, अगर स्कूल वालो द्वारा उनको नहीं मानते हैं तो आप अपने निकटतम उप खण्ड अधिकारी जी, जिला शिक्षा अधिकारी जी या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को इनकी लिखित में शिकायत दर्ज करा सकते है, अगर उन पर भी कार्यवाही नहीं होती हैं तो आप अपनी खरीदी गई सामग्री सहित जिला कलेक्टर साहब को पेश होकर लिखित में शिकायत कर सकते हैं