उप प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु नियमित डी.पी. सी. के लिए दिया ज्ञापन
प्रधान संपादक रूपचंद मेवाड़ा सुमेरपुर

रूपचंद मेवाड़ा प्रधान संपादक
उप-प्राचार्य पद पर पदोन्नति के लिए बकाया नियमित पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजन हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिवगंज को ज्ञापन :-
उप-प्राचार्य पद पर पदोन्नति के लिए बकाया नियमित पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित करवाने एवं उप-प्राचार्य पद को यथावत रखने हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिवगंज अशोककुमार परमार को प्राध्यापक बलवंतसिंह राठौड़, रघुवीरसिंह, कार्तिक गौतम, कांतिलाल माली, भेरुसिंह देवड़ा व किशोरकुमार ने निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के नाम का ज्ञापन दिया।
राज्य सरकार के जुलाई 2021 में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियमों का प्रकाशन किया जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप-प्राचार्य के 12424 नवीन पद सृजित किए गए और इन पदों को 100 प्रतिशत प्राध्यापक को पदोन्नति देते हुए सत्र 2022-23 की डीपीसी भी कर दी गई जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पीईईओ / यूसीईओ के प्रशासनिक दायित्व को संबल प्रदान करने के साथ विद्यालयों में सतत निरीक्षण-पर्यवेक्षण के अति आवश्यक कार्य संपादन में सहयोग कर रहे हैं। इससे राज्य के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और परीक्षा परिणाम में भी सहयोग मिल रहा है।
नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार ने भी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप-प्राचार्य पद के महत्व को प्रतिपादित करते हुए केंद्रीय विद्यालय समिति विद्यालयों में उप-प्राचार्य पद को संस्थापन का महत्वपूर्ण अंग मानते हुए सृजन किया हुआ है।
दिनांक 10.02.2025 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की डबल बैंच द्वारा उप-प्राचार्य और प्राचार्य पदोन्नति से संबंधित विशेष अनुमति याचिका एसएडब्लयू 116/2025 लक्ष्मणलाल मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) में सुनवाई की जिसमें उप-प्राचार्यों की पदोन्नति और उनकी वरिष्ठता से जुड़े विवाद पर आदेश किया था। ज्ञापन में प्राध्यापकों को उप-प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने के लिए सत्र 2022-23 की रिव्यू डीपीसी तथा सत्र 2023-24 और 2024-25 की बकाया नियमित पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित करने का निवेदन किया। राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2021 में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियमों के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सृजित उप-प्राचार्य पदों को 100 प्रतिशत प्राध्यापक संवर्ग से पदोन्नति देते हुए यथावत बनाए रखना सुनिश्चित करवाने का निवेदन किया है।