
*अधिवक्ता राठौड बने नोटरी
फालना के समीपवर्ती श्री सेला गाँव के निवासी राजेंद्र सिंह राठौड़ पुत्र उगम सिंह राठौड़ ने सुमेरपुर को राजस्थान को नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53)के अधीन नियुक्त किया जाता है उन्हें नोटरी के रूप में संपूर्ण सुमेरपुर व्यवसाय करने के लिए पाँच वर्ष के लिए अधिकृत किया जाता है इस अवसर पर आज राठौड़ को बधाई देने वालों में जयदेव सिंह राणावत,कुंदन सिंह जाकोड़ा,अमित मेहता,कमल सिंह,हरनाथ सिंह,अभिमन्यु सिंह पराखीया,ओम प्रकाश लिम्बा,जितेंद्र सिंह,नेता राम चौधरी आदि लोगों ने राठौड़ को बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित की*