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अब कर्मचारी को परिनिंदा दण्ड दिए जाने पर भी पदोन्नति से वंचित नहीं किया जायेगा

प्रधान संपादक रूपचंद मेवाड़ा सुमेरपुर

रुपचंद मेवाड़ा की रिपोर्ट 

राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958के तहत पूर्व में राज्य सरकारी कर्मचारी को अनुशासनिक कार्यवाही में दण्ड दिया जाने पर उनको पदोन्नति से वंचित कर दिया जाता था अब नियमों की समीक्षा कर इनको हटा दिया गया है अब कर्मचारी को अनुशासनिक कार्यवाही करने पर भी पदोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

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